Rajasthan Anganwadi Recruitment 2022 राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन यहां से देखें: राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 का जिले वाइज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान के अलग-अलग जिलों का नोटिफिकेशन अलग-अलग जारी किया जा रहा है। राजस्थान आंगनवाड़ी साथिन भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जिले वाइज जारी किए जा रहे हैं। इसलिए राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2022 कि जिले वाइज अंतिम तिथि भी अलग-अलग रखी गई है। राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती के तहत महिला अभ्यर्थियों को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन कर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के तहत जिन जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उनके लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे-जैसे नोटिफिकेशन जारी होते रहेंगे उनके डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थी समय-समय पर राजस्थान आंगनवाड़ी की ऑफिशल वेबसाइट को चेक करते रहे। राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने से पहले ऑफिशल नोटिफिकेशन जरूर देखें।
Rajasthan Anganwadi Recruitment 2022 Age Limit
आंगनबाड़ी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर्ता महिला की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक रखी गई है।
Rajasthan Anganwadi Recruitment 2022 Educational Qualification
राजस्थान आंगनवाड़ी साथिन/ सहायिका पद हेतु अभ्यर्थी महिला 10 वीं पास होना अनिवार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है।
Rajasthan Anganwadi Recruitment 2022 से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश
राजस्थान आंगनवाड़ी साथिन भर्ती 2022 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं. लेकिन अभ्यर्थी महिला आवेदन करने से पूर्व ऑफिशल नोटिफिकेशन जरूर देखें।
- ग्रामीण क्षेत्र मे महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र मे सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परितयकता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण तथा सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम योग्यता दसवीं उतीर्ण है। आवेदक का विवाहित होना अनिवार्य है।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 21-40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप मे पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा एवं परित्यकता की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- संग्लन दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरियता सूची से चयन किया जावेगा। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/ प्रमाण पत्र (3) बीएड/ एनटीटी/ डीपीएसई/ बीएसटीसी/ डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागु हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/ राशनकार्ड/ आधार/ जनआधार कार्ड (5) अनुसूचित जाति/ जन जाति/ पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक पिछड़ा वर्ग/ अल्प संख्यक वर्ग/ दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/ सहायिका/ आशा सहयोगिनी/ साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) बीपीएल कार्ड (केन्द्र सूचीनुसार)/खाद्य सुरक्षा/अन्त्योदय/भारत सरकार के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण मे पात्र (यदि लागू हो तो) (8) एएनएम/ जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/ RSCIT/ PGDCA/ O-level/ Telly के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (9) विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/ ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संग्लन किये जावे।
- जिन आंगनबाडी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/ जन जाति/ अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
- आवेदन फार्म संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियो में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मे व्यक्तिशः/ रजिस्टर्ड डाक द्वारा सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेगे।
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